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Tuesday, December 5, 2023

राहुल गांधी मानहानि मामले पर काबिल सिब्बल ने कहा, गुजरात की निचली अदालत का फैसला अनुचित था

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिले छूट पर कांग्रेस नेताओं ने जस्न मनाया और अपनी – अपनी ओर से भाजपा पर हमले बोले वही इसी मामले पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल,मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि सजा अनुचित थी और उन्होंने अफसोस जताया कि अदालती प्रक्रियाओं का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे के लिए किया जाता है। गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी और लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

यह रोक, जो 53 वर्षीय गांधी को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने में भी सक्षम बनाएगी, इस आधार पर दी गई थी कि गुजरात के सूरत में ट्रायल कोर्ट यह समझाने में विफल रही कि दोषी ठहराए जाने पर वह अधिकतम दो साल की सजा के हकदार क्यों थे, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। संसद के निचले सदन से. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर सजा से एक दिन कम होता तो अयोग्यता नहीं होती।

सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा,सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी। जिस दिन राहुल को दोषी ठहराया गया, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सजा अनुचित है और टिक नहीं पाएगी। मैंने जो कारण बताया वह सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालती प्रक्रियाओं का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे के लिए किया जाता है।

सिब्बल, जो यूपीए I और II के दौरान केंद्रीय मंत्री थे, ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर-चुनावी मंच ‘इंसाफ’ बनाया है।

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